भारत का संविधान कितने पेज का है?
भारत का संविधान मे कुल 251 पेज हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशो के संविधान का अध्ययन किया गया था। इसके बाद भारत के संविधान को बनाया गया था। भारत का यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह भारत मे लागू हुआ था।
भारत के संविधान को कहाँ रखा गया हैं?
भारत के संविधान की मूल प्रति मे से एक प्रति को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के केन्द्रीय पुस्तकालय मे रखा गया हैं। इस प्रति मे भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जाहरलाल नेहरू और संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान की यह प्रति महाराज बाड़ा मे मौजूद केन्द्रीय पुस्तकालय मे रखी गई हैं।
भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं?
भारत के मूल संविधान मे 7 प्रकार के मौलिक अधिकारो को बताया गया था, लेकिन 1978 के 44वें संसोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को तृतीय भाग से हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं जो की निम्न प्रकार से हैं-
- समानता का अधिकार
- स्वतन्त्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धर्म का अधिकार
- संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार
- संवैधानिक उपचारो का अधिकार
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
भरता के संविधान के निर्माण कार्य मे लगी हुई संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। लेकिन डॉ राजेंद्र प्रसाद के पहले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉ सच्चिदानंद ने 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई पहली संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता की थी।
भारत के संविधान को हाथो से लिखने वाला कौन हैं?
भारत के संविधान को हाथो से लिखा गया था, और इसे लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं, इनका जन्म दिल्ली मे हुआ था, प्रेम बिहारी एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, इनहोने भारत का संविधान अपने हाथो से लिखा हैं और संविधान लिखने के लिए इनहोने कोई पैसा नहीं लिया हैं।
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