अक्सर हमने देखा हैं की गली मोहल्लो की सड़कों मे गाड़ी पार्क कर के पड़ोसी गायब हो जाते हैं, और लोगो का आवागमन प्रभावित होता हैं। कई बार तो हद ही पार हो जाती हैं पड़ोसी या उनके घर आए मेहमान आपके घर के सामने ही गाड़ी पार्क कर देते हैं। जिससे आपको आवागमन मे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। अगर आपको परेशान होना पड़ रहा हैं तो इसके दो ही कारण हैं, या तो आप संकोच मे हैं और दूसरा आपको कानून नहीं पता हैं। आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएँगे की ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत मे बाकायदा कानून हैं, आप 100 डायल मे इसकी शिकायत कर सकते हैं।
IPC की धारा 339 के तहत कारवाई
भारतीय दंड साहिता के धारा 339 के अनुसार कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति का मार्ग अवरुद्ध करता हैं तो यह एक अपराध माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का अधिकार हैं किसी मार्ग मे चलने का, और उस मार्ग को कोई बाधित करता हैं तो उस पर IPC की धारा 339 के अंतर्गत अपराध दर्ज होगा। इस अपराध की सजा आईपीसी 341 मे एक वर्ष और 500 रूपय का जुर्माना बताया गया हैं।
भारतीय सुखाचार/सुखाधिकार अधिनियम 1882 के तहत कारवाई
भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 13 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने संपत्ति से आवागमन का अधिकार दिया गया हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उसके इस अधिकार का हनन करता हैं तो यह अपराध माना जाएगा, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी के घर के सामने या फिर अपने घर के सामने गाड़ी पार्क कर दे, जिसकी वजह से मोहल्ले के दूसरे लोगो को आने-जाने मे दिक्कत हो तो यह अपराध माना जाएगा।
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