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कानून : अंजान व्यक्ति की खड़ी गाड़ी मे बैठना गंभीर अपराध, पछताना पड़ेगा

भारत में यह बहुत ही सामान्य सी बात है की स्टैंड में खड़े मोटर वाहन पर जाकर कोई भी अपरिचित व्यक्ति बैठ जाता है तथा उस मोटर वाहन के पुर्जो के साथ छेड़खानी करता है। उदाहरण के लिए गाड़ी में लगे मिरर को उलट पलट देना, गाड़ी में बैठे-बैठे ब्रेक को दबाना और छोड़ना। लेकिन शायद ऐसे लोगों को यह नहीं पता है कि यह सब गैर कानूनी है और उन्हे दंड भुगतना पड़ सकता है। कई बार लोग अपनी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति के घर के सामने खड़ी कर देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को निकलने में दिक्कत होती है यह भी गैर कानूनी कर्तव्य है।

आज इस लेख में हम यही जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति खड़ी हुई मोटर गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है या फिर गाड़ी के पार्ट के साथ छेड़खानी करता है तो किस प्रकार के दंड के प्रावधान हैं तो आइए बिना देर करते हुये हम प्रारंभ करते हैं –

अक्सर हमने कई बार देखा है कि जब हम अपनी गाड़ियों को किसी स्टैंड में खड़ा कर देते हैं और अपने काम से किसी कार्यालय के अंदर चले जाते हैं। उस समय कुछ अपरिचित लोग हमारी गाड़ी पर बैठ जाते हैं। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि गाड़ी में बैठे बैठे वह बार-बार ब्रेक को दबाते रहते हैं। इसके अलावा गाड़ी में लगे हुए मिरर को बातचीत करने के दौरान वह उसे घूमाते रहते हैं। तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी, यह एक गैरकानूनी हरकत है। इसके लिए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 198 में दंड के प्रावधान बताए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ या फिर गाड़ी के पार्ट्स के साथ छेड़खानी कर रहा है तो उस व्यक्ति को ₹1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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साधारण शब्दों में बात करें तो यदि कोई व्यक्ति बिना चोरी की नियत से, अपनी सुविधा के लिए, किसी व्यक्ति को तंग करने के लिए या फिर आनंद लेने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के खड़े वाहन का अनाधिकृत उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 198 के तहत दंड के प्रावधान हैं जिसमें ₹1000 का जुर्माना उसे देना होगा।

खराब गाड़ी को रास्ते मे खड़ी करने का दंड क्या होगा?

मोटर व्हिकल अधिनयम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति खराब गाड़ी को ऐसी जगह खड़ा करता हैं जिससे आवागमन बाधित हो, तब ऐसी स्थिति मे मोटर व्हिकल अधिनियम के धारा 201(1) के अनुसार उक्त व्यक्ति से 500 रूपय प्रति घंटा का आर्थिक दंड  संबन्धित अधिकारी के द्वारा वसूला जाएगा।

क्या चप्पल पहन कर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है?

मोटर व्हिकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का अनुसार अगर कोई व्यक्ति दो चका गाड़ी को चप्पल/सैंडल पहन कर चलाते पकड़ा गया तो उसे 1000 रूपय का दंड भुगतना होगा। इसलिए यह साफ हैं की भारत के नए मोटर व्हिकल अमेंडमेंट कानून के तहत चप्पल पहन कर मोटर गाड़ी चलाना गैर कानूनी हैं।

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