आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे की भारत के मुख्य न्याधीश से संबन्धित कुछ तथ्यो के बारे मे, इंटरनेट मे प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी करने वाले छात्र और अभियार्थी इंटरनेट मे लगातार भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे मे कई जनकारियों को खोजते रहते हैं इसलिए आज हम उन सभी जानकारी को एकत्रित करके एक सागह मे संगरहित कर रहे हैं, जिससे आप जैसे पाठक गण को लाभ मिल सके।
भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? | bharat ke mukhya nyayadhish kaun hai
वर्तमान मे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। मुख्य नयायाधीश भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनहोने अपना पद ग्रहण 09 नवंबर 2022 को किया हैं तथा CJI चंद्रचूड़ इस पद पर 10 नवंबर 2024 तक बने रहेंगे। इनके पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनके पिता का नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ था वें भारत के सुप्रीम कोर्ट के 16वे मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ के पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित जी थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
नियम अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं, लेकिन न्यायाधीश को चुनने की प्रक्रिया मे कई चरण होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए कुछ योग्यता होती है, जो व्यक्ति उस योग्यता के अंतर्गत आता हैं उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए चुना जा सकता हैं। ये योग्यताए निम्न प्रकार से हैं-
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएँ
- सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है
- मुख्य न्यायाधीश की दूसरी अपूर्ण योग्यता यह है कि किसी न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हो
- यूपी योग्यता है कि किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार वकालत करने का अनुभव हो
- जिस व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश सुना जा रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में राष्ट्रपति की राई के अनुसार वह एक प्रतिष्ठित विधि व्यक्ता होना चाहिए 4 ग्राम
- भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए 62 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए तथा भारत के किसी प्रदेश के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल
भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके अलावा ना एक ही सो को केवल महाभियोग के माध्यम से संसद के दोनों सदनों पर दो तिहाई बहुमत के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगर कोई न्यायाधीश दुर्व्यवहार तथा किसी कार्य को करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है और अगर यह सिद्ध हो जाता है तो महा अभियोग के द्वारा संसद में बहुमत सिद्ध करके राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है
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